इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश ! आरक्षित सीटों का निर्धारण 17 मार्च तक हो पूरा
# 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव संपन्न कराएं जाएं, 15 मई तक सभी नई पंचायतों का हो गठन
# 30 अप्रैल तक ग्राम प्रधानों/बीडीसी सदस्य एवं 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्षों के हों चुनाव
लखनऊ।
विजय आनंद वर्मा
तहलका 24×7
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को पंचायत चुनावों में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को आदेशित किया है कि प्रदेश में 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव करा लिए जाएं तथा 15 मई तक सभी नई पंचायतों का गठन हो जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि आरक्षित सीटों का निर्धारण 17 मार्च तक पूरा कर लिया जाए। 15 अप्रैल तक ग्राम प्रधानों के चुनाव करा लिए जाने का आदेश भी हाईकोर्ट ने दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एमएन भंडारी तथा आरआर अग्रवाल की खंडपीठ ने पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर दायर विनोद उपाध्याय की याचिका पर यह फैसला दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि नियमानुसार 13 जनवरी 2021 तक ग्राम पंचायत चुनाव का पूरा करा लेना चाहिए था। हाईकोर्ट ने याचिका पर लंच के बाद दुबारा हुई सुनवाई के बाद आदेश जारी किया। इससे पहले हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के पेश शेड्यूल को संवैधानिक उपबंधों के विपरीत मानते हुए अस्वीकार कर दिया था।
चुनाव आयोग ने अपनी सफाई में कोविड-19 नियमों के चलते परिसीमन में देरी को कारण बताते हुए हाईकोर्ट में कहा कि 22 जनवरी को मतदाता सूची तैयार हो गई थी। 28 जनवरी तक परिसीमन का कार्य पूरा कर लिया गया है। सीटों का आरक्षण राज्य सरकार को करना है, इसलिए चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सका। सीटों का आरक्षण पूरा होने के बाद चुनाव में 45 दिन का समय लगेगा। आयोग ने जो शेड्यूल पेश किया था, उसे कोर्ट ने संवैधानिक उपबंधों के विपरीत बताते हुए अस्वीकार कर दिया है।
Feb 04, 2021