एक किसान को आयकर विभाग ने भेजी 1.60 करोड़ की नोटिस
# अब किसान एक साल से लगा रहा है आफिस के चक्कर
मुजफ्फरनगर।
तहलका 24×7
जनपद में इनकम टैक्स विभाग की एक बड़ी चूक सामने आई है, जिसके चलते एक किसान पिछले 1 साल से इनकम टैक्स कार्यालय के चक्कर पे चक्कर काट रहा है।जानकारी के मुताबिक 23 मार्च 2022 को इस पीड़ित किसान के पास आयकर विभाग से एक नोटिस आया था जिसमें उस पर एक करोड़ 60 लाख का इनकम टैक्स होना बताया गया था।

जिसके बाद आखिरी नोटिस 9 मार्च 2023 को पीड़ित किसान को मिला था, इस 1 साल के बीच में जहां लगातार पीड़ित किसान के पास नोटिस आते रहे तो वहीं आयकर विभाग के लोग भी पीड़ित किसान के घर पहुंच कर उस पर टैक्स जमा करने का दबाव बनाते रहे हैं।दरअसल जनपद के फलौदा गांव निवासी उपदेश त्यागी के नाम के एक किसान के पास 23 मार्च 2022 को आयकर विभाग से एक नोटिस आया था, जिसमें बताया गया था कि कोटक महेंद्र बैंक में इस किसान के एकाउंट से 4 करोड़ 6 लाख की ट्रांजैक्शन हुई है।

जिसके चलते किसान पर एक करोड़ 60 लाख रुपये का इनकम टैक्स बकाया है। जिसके चलते इस पीड़ित किसान उपदेश त्यागी के होश उड़ गए जिसके बाद आखिरी नोटिस 9 मार्च 2023 को किसान के पास आया है इस एक साल के बीच किसान को कई नोटिस मिल चुके हैं। साथ ही आयकर विभाग की टीम भी कई बार पीड़ित किसान के घर पहुंच कर उसको प्रताड़ित कर चुकी है।

लगातार 1 साल से आयकर अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे किसान उपदेश त्यागी का कहना है कि खाते से लेन-देन की मुझे कोई जानकारी नहीं है। जब इनकम टैक्स का नोटिस आया, तब पता चला कि मेरे नाम से किसी कोटक महिंद्रा बैंक में खाता है। उसमें 4 करोड़ 6 लाख रुपये की ट्रांजेक्शन हुई है। मुझ पर 1 करोड़ 60 लाख रुपये का टैक्स बकाया होने की बात कही गई।नोटिस के बाद से परेशान हो गया हूं।

किसान ने कहा कि मैंने अपने वकील कौशिक जी से बात कराई, लेकिन उनसे बात करने के बाद भी वे संतुष्ट नहीं हुए और अधिकारी कहने लगे कि देखिये इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। या तो इसका पोर्टल पर जवाब दो, नहीं तो इसे जमा करो।किसान उपदेश ने कहा कि मैं खेती करता हूं। 2-3 गाड़ियों से अधिकारी मेरे घर आए।उन्होंने मेरे मकान आदि की भी जांच की और कहा कि टैक्स जमा कराइए, ये तो जमा करना पड़ेगा। ये एक फोर्जरी है। मुझे इसकी पूरी जानकारी भी नहीं है। इसमें जिसने गलती की है, उसकी जांच हो और उसे सुधारा जाए।

इस मामले में मुजफ्फरनगर के आयकर अधिकारी रजनीश रस्तोगी का कहना है कि इस केस में बैंक द्वारा पैन कार्ड की गलत इनफॉर्मेशन ऑनलाइन अपलोड की गई थी, जो पैन था, वह अभिषेक नाम के व्यक्ति का है. इसके चलते उपदेश त्यागी के अगेंस्ट इस साल की प्रोसेसिंग क्लोज हो गई है। अब जब केस खुलेगा तो जिनके नाम का पैन नंबर था, उनके अगेंस्ट में प्रोसेसिंग होगी। बैंक द्वारा गलती तो हुई है, जो इन्फॉर्मेशन अपलोड की गई है, अब उसमें सुधार हो गया है, उन्हें बता भी दिया गया है।