किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष की सजा
जौनपुर।
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
तहलका 24×7
अपर सत्र न्यायाधीश काशी प्रसाद सिंह यादव ने गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र निवासी अनुसूचित जाति की किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी आशीष यादव निवासी ग्राम पतौरा, केराकत को 10 वर्ष की सजा व दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाया। पीड़िता के पिता ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कराया था।

तहलका प्रतिनिधि के मुताबिक गत 1 जून 2021 को शाम 7:00 बजे 14 वर्षीय पीड़िता अपने घर पर अकेली थी। उसका पिता कबाड़ के धंधे पर गया था।गांव में शादी थी और गांव से बारात आजमगढ़ जा रही थी। बारात जाने के लिए के लिए बुक की गई बोलेरो गाड़ी के चालक आशीष यादव पीड़िता को बरामदे में अकेली पाकर उसको घर में खींच कर ले गया और उसके साथ दुराचार किया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पीड़िता का मेडिकल हुआ। पुलिस ने विवेचना कर के कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील वेद प्रकाश तिवारी व रमेश चंद्र पाल ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आशीष को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए सजा सुनाया।