जौनपुर : जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को नोटिस जारी
# अनुच्छेद 370 की बहाली व राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप
जौनपुर।
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
तहलका 24×7
जनपद न्यायाधीश मदन पाल सिंह ने पीडीपी नेता एवं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को नोटिस जारी किया है। यह आदेश अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव द्वारा दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर किया गया है। महबूबा मुफ्ती पर राजद्रोह एवं तिरंगा झंडा पर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप है। मामले में सुनवाई के लिए 23 मार्च तिथि मुकर्रर की गई है।
कोतवाली थाना क्षेत्र के जोगियापुर मोहल्ला निवासी दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम सिंह के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वादी व पूरा देश गौरवान्वित हुआ पूरे भारत में तिरंगा झंडा लहराएगा एवं एक राष्ट्र एक ध्वज पूरे देश में रहेगा। 23 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि अनुच्छेद 370 की बहाली तक वह लड़ती रहेंगी। उनका ध्वज लूटा गया है और कोई झंडा नहीं उठाएंगी।
24 अक्टूबर 2020 को शाम 6:00 बजे वादी व गवाहों ने उनके इस वक्तव्य को देखा सुना पड़ा जिससे अत्यंत कष्ट पहुंचा तथा असंतोष पैदा हुआ। राजद्रोहात्मक व तिरंगे का अपमान करने वाला वक्तव्य देकर देश को कमजोर करने का प्रयास किया गया तथा एकता व अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मजिस्ट्रेट ने प्रार्थना पत्र यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि महबूबा मुफ्ती लोकसेवक हैं और उन पर मुक़दमे के पूर्व राज्य की अनुमति आवश्यक है जिसके खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई और कहा गया कि कोर्ट में आरोप पत्र लगने के दौरान सरकार से पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। 156(3) की दरखास्त या एफआईआर के लिए नहीं क्योंकि यह पूर्व संज्ञान की स्टेज होती है। मजिस्ट्रेट ने अविधिक आदेश किया जिस पर जिला जज ने बहस सुनने के बाद पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र स्वीकार कर महबूबा मुफ्ती को नोटिस जारी किया। राज्य सरकार को भी इस मामले में पक्षकार बनाया गया है।
Feb 19, 2021