जौनपुर : मानीटरिंग सेल की प्रभावी कार्रवाई से आरोपी को सात वर्ष का कारावास एवं 25 हजार का जुर्माना
जौनपुर।
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
तहलका 24×7
सरायख्वाजा थाने में दर्ज अभियोग नाबालिग से बलात्कार के प्रकरण में मानीटरिंग सेल की प्रभावी कार्रवाई से आरोपी को सात वर्ष का कारावास एवं 25 हजार का जुर्माना लगाया गया जिससे पीड़िता को न्याय मिल सका।
सरायख्वाजा थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 763/15 में भादवि की धारा 376 व 3/4 पास्को एक्ट के दायर अभियोग की त्वरित विवेचना करते हुए मानिटरिंग सेल ने आरोपी रोशन पुत्र लालजी हरिजन निवासी कयार थाना सरायख्वाजा को एएसजे, स्पे. पाक्सो कोर्ट में पेश किया। जहां माननीय न्यायालय ने भादवि की धारा 376 के अन्तर्गत 7 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न जमा करने की स्थिति में 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई वहीं न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि वसूल की गई धनराशि में से 12500 रू पीड़िता को दिया जाए जिससे पीड़िता को न्याय मिल सका।
Feb 18, 2021