केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए ‘पीएम राहत’ योजना शुरु की
# सड़क हादसा पीड़ितों को 1.5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज
नई दिल्ली।
तहलका 24×7. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ से अपने पहले फैसले में पीएम रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट (RAHAT) स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत किसी भी सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा, बिना किसी आर्थिक बोझ के।दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण गोल्डन आवर में तत्काल चिकित्सा सुनिश्चित करने का लक्ष्य है, जिससे जान बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।

योजना आईआरएसएस 112 से जुड़ी है। 112 डायल कर एंबुलेंस और नजदीकी अस्पताल की मदद ली जा सकती है। सात दिनों तक कवरेज, गंभीर मामलों में 48 घंटे तक विस्तार। अस्पतालों को एमवीएएफ या बीमा से प्रतिपूर्ति मिलेगी। शिकायतों के लिए जिला स्तर पर अधिकारी नियुक्त। यह निर्णय सड़क दुर्घटनाओं में समय पर इलाज न मिलने से होने वाली मौतों को रोकने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

पीएम राहत योजना में किन योजना का लाभ लेने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। बीमा होना जरूरी नहीं है। आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। सभी नागरिकों पर योजना समान रुप से लागू होगी। अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का कवरेज दिया जाएगा। सात दिन तक इलाज की सुविधा मिलेगी। केवल सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की व्यवस्था होगी। लंबी अवधि की रिहैबिलिटेशन के लिए अतिरिक्त फंड की जरुरत हो सकती है।








