कैरी बैग का छह रुपए लेने पर बाजार कोलकाता ने भरा तीन हजार रुपए हर्जाना
# अतिरिक्त रुपए लेना है सेवा में कमी व अनुचित व्यवहार : फोरम
जौनपुर।
एखलाक खान
तहलका 24×7
कैरी बैग के लिए छह रुपया लेना बाजार कोलकाता को महंगा पड़ा। उपभोक्ता फोरम के आदेश पर प्रतिष्ठान ने तीन हजार रुपए हर्जाना उपभोक्ता फोरम में जमा किया। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, सदस्य मुन्नालाल व गीता ने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के परिवाद पर प्रतिष्ठान को दोषी पाते हुए आदेश दिया था कि परिवादी अधिवक्ता को कैरी बैग की कीमत छह रुपए के अलावा मानसिक पीड़ा के लिए 1500 रुपये क्षतिपूर्ति व परिवाद व्यय के लिए 1500 रुपये क्षतिपूर्ति अदा करें।
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विपक्षी ने क्रय मूल के अतिरिक्त छह रुपए कैरी बैग का गलत तरीके से चार्ज किया। जो सेवा में कमी एवं अनुचित व्यापारिक व्यवहार है।विपक्षी द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार कोई ग्राहक विपक्षी के प्रतिष्ठान में कोई बैग या कैरी बैग लेकर अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। जिससे विपक्षी ग्राहकों से कैरी बैग का मूल्य प्राप्त कर सकें।
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फोरम में परिवादी ने टैक्स इनवॉइस (रसीद), नोटिस की कॉपी इत्यादि दाखिल किया। बहस के दौरान विधि व्यवस्थाओं का हवाला दिया गया।बता दें कि जिले के ज्यादातर प्रतिष्ठान (शॉपिंग मॉल) अभी भी कैरी बैग का अलग से रुपए लेते हैं जो कि विधि विरुद्ध है। निकट भविष्य में उन्हें भी हर्जाना भरना पड़ सकता है।