गैंगेस्टर कोर्ट ने मंसूर अंसारी की याचिका को किया खारिज, डीएम के आदेश पर लगाई मुहर
गाजीपुर।
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गैंगेस्टर कोर्ट के न्यायाधीश अलख कुमार ने जिलाधिकारी के आदेश को वैध मानते हुए मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य मंसूर के मुहम्मदाबाद स्थित मकान को सीज करने के आदेश को बहाल रखा है।

एडीजीसी एडवोकेट अखिलेश सिंह ने बताया कि फौजदारी प्रकीर्ण नम्बर 33/2024 गैंगेस्टर एक्ट थाना मुहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी गैंग लीडर पर गैंगेस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी द्वारा अवैध रुप से अकूत संपत्ति अर्जित किया गया था, जिसमे परिवार के सदस्य मंसूर अंसारी की संलिप्तता पाई गयी। मंसूर अंसारी के खिलाफ पांच और अपराधिक मुकदमें थे।

मंसूर अंसारी ने अवैध कमाई कर मुहम्मदाबाद में 18 कमरे बनाये थे जिसकी लागत 26 लाख 18 हजार 225 रुपया है। डीएम ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए इस संपत्ति को सीज कर दिया था। डीएम के आदेश के खिलाफ मंसूर अंसारी ने गैंगेस्टर कोर्ट में याचिक दाखिल की, जिसे गैंगेस्टर कोर्ट के न्यायाधीश अलख कुमार ने निरस्त कर दिया।