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Thursday, April 25, 2024

जौनपुर : ‘‘प्ली बारगेनिंग’’ विषय पर जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

जौनपुर : ‘‘प्ली बारगेनिंग’’ विषय पर जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

जौनपुर।
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
तहलका 24×7
               उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार, माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर के संरक्षण एवं अनुमति से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में बन्दियों को विधिक जानकारी प्रदान करने हेतु सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर शिवानी रावत की अध्यक्षता में बुधवार की अपराह्न वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कारागार जौनपुर में विधिक साक्षरता शिविर एवं वर्चुअल निरीक्षण किया गया।

आनलाइन शिविर को सम्बोधित करते हुए सचिव द्वारा बताया गया कि ‘‘प्ली बारगेनिंग’’ के द्वारा दाण्डिक अभियोजन व पीड़ित पक्ष आपसी सामंजस्य से आपराधिक प्रकरण के निपटारे हेतु न्यायालय के अनुमोदन से एक रास्ता निकालते है। भारतीय दाण्डिक न्याय व्यवस्था में इस सम्बन्ध मेें प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2/2006 के द्वारा ‘‘प्ली बारगेनिंग’’ शीर्षक से एक नया अध्याय 21ए (धारा 265ए- 265एल द0प्र0सं0) के नाम से जोड़ा गया था, सचिव के द्वारा यह बताया गया कि ‘‘प्ली बारगेनिंग’’ के तहत अभियुक्त को अपराध की स्वीकृति करने पर हल्के दण्ड से दण्डित किया जाता है जो कि अन्यथा कठोर हो सकता है।
इसके तहत अभियुक्त कम सजा के बदले में अपने द्वारा किये गये अपराध को स्वीकार करके पीड़ित व्यक्ति को हुए नुकसान और मुकदमें के दौरान हुए खर्चे की क्षतिपूर्ति करके कठोर सजा से बच सकता है। ‘‘प्ली बारगेनिंग’’ का लाभ ऐसे अपराधों में लिया जा सकता है जिसमें अधिकतम सजा 07 वर्ष से अनधिक हो, अपराध देश की सामाजिक, आर्थिक स्थिति को प्रभावित न करती हो ऐसे अपराध जो महिलाओं अथवा 14 वर्ष से कम आयु में बच्चों के साथ कारित न किये गये हो।

इसी क्रम में सचिव श्रीमती शिवानी रावत द्वारा वर्चुअल निरीक्षण किया गया जिसमें डिप्टी जेलर राजकुमार सिंह द्वारा बताया गया कि माननीय हाई पावर्ड कमेटी के निर्देश के अनुपालन में अब तक 181 विचाराधीन बन्दियों को 60 दिन की अन्तरिम जमानत पर तथा 07 बन्दियों को पेरोल पर रिहा किया जा चुका है। कोविड-19 से बचाव हेतु बन्दियों के वैक्सीनेशन के सम्बन्ध में पूॅंछे जाने पर डिप्टी जेलर द्वारा बताया गया कि 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी बन्दियों को वैक्सीन की दोनों डोज दिलायी जा चुकी है, 18 से 44 वर्ष के बन्दियों का वैक्सीनेशन 25 जून 2021 से प्रारम्भ होगा। उनके द्वारा बताया गया कि जिला कारागार में कुल 1131 बन्दी है, जिसमें 59 महिला एवं 1072 पुरूष बन्दी हैं जिला कारागार में कोई भी बन्दी कोविड संक्रमित नही है।

सचिव, श्रीमती शिवानी रावत द्वारा बन्दियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान करायी जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताते हुए कहा गया कि प्राधिकरण द्वारा गरीब, असहाय एवं निर्बल वर्ग के लोगों निःशुल्क पैनल अधिवक्ता नियुक्त कर विधिक सहायता प्रदान करायी जाती है। किसी भी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पत्राचार करें। जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि बन्दियों को कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षा के नियमों के अनुपालनार्थ बैरकों का नियमितरूप से सेनेटाइजेशन कराना सुनिश्चित करें। जेल पीएलवी गण को नियमित रूप से सभी बन्दियों को जागरूक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस अवसर पर डिप्टी जेलर राजकुमार सिंह, जेल पीएलवी गण दीपक, सुरेन्द्र, विमल, विकास व त्रिभुवन यादव तथा अन्य पुरूष एवं महिला बंदी उपस्थित रहे।

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