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Saturday, October 11, 2025

दुराचारी को कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार का जुर्माना

दुराचारी को कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार का जुर्माना

गाजीपुर। 
तहलका 24×7 
                विशेष न्‍यायधीश पास्‍को कोर्ट राकेश कुमार सप्‍तम ने रेप के आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम सजा और 50 हजार का अर्थदण्‍ड लगाया है।
इस संदर्भ में विशेष लोक अभियोजक प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि गाजीपुर कोतवाली अंधऊ ग्राम में 22 जून 2023 को पीड़िता की मां मजदूरी करने राईस मील में गयी थी तभी मौका पाकर सुनील कुमार प्रजापति घर में घुसकर जबरदस्‍ती दुष्‍कर्म किया, जब उसकी मां घर आई तो पीड़िता ने सारी बाते बताई। इसके बाद उसकी विधवा मां ने कोतवाली में जाकर सुनील प्रजापति के खिलाफ तहरीर दी।
       
पुलिस ने धारा 376, 354, 452 व 506 और 5/6 व 11/12 पास्‍को एक्‍ट में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करके आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्‍तुत किया। मुकदमा विचारण के दौरान सात गवाहों ने बयान दिया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विद्वान न्‍यायधीश राकेश कुमार ने सुनील प्रजापति को 20 वर्ष की सश्रम सजा और 50 हजार का अर्थदण्‍ड लगाया है। अभियुक्‍त गिरफ्तारी से ही जेल में है।

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