पुलिस भर्ती के लिए सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु में तीन साल की छूट
लखनऊ।
तहलका 24×7
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती के लिए बड़ा ऐलान किया है। 32 हजार 679 भर्ती के लिए राज्य सरकार ने आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट की घोषणा कर दी है। सीएम योगी के निर्देशों पर दिए गए इस फैसले से 32,679 पदों पर पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। बताया गया कि यूपी पुलिस व जेल विभाग की सीधी भर्ती में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी।

इसमें आरक्षी, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, जेल वार्डर शामिल है।इस संदर्भ में यूपी सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि फैसला अभ्यर्थियों के हित में लिया गया है।

एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि उत्तर प्रदेश द्वारा अभ्यर्थियों के हितों के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त उप्र पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने विषयक समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांकित 31.12.2025 के अनुक्रम में शासनादेश संख्या- 1/1194447/6-1001(008)24/23, दिनांक 05.01.2026 के द्वारा आरक्षी ना०पु० (पुरुष/महिला), आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरुष), महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरुष), जेल वार्डर (पुरुष) एवं जेल वार्डर (महिला) के कुल 32679 रिक्त पदों को भरने के लिए कार्मिक अनुभाग-2, उप्रशासन की उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992 सम्बन्धी अधिसूचना संख्या 11/3/1991 का0-2-92, दिनांक 23.07.1992, के नियम-3 के आलोक में उक्त सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों के लिए अपवाद स्वरुप एक बार के लिए 03 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किये जाने के निर्णय लिया गया है।








