पूर्व सांसद रमाकांत यादव को नौ महीने की जेल, सात हजार का जुर्माना
जौनपुर।
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
तहलका 24×7
एमपी-एमएलए कोर्ट ने मारपीट व बलवा के एक मामले में पूर्व सांसद रमाकांत यादव को चार माह का कारावास व सात हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। घटना साढ़े तीन वर्ष पूर्व शहर के चक प्यार अली में होटल रिवर-व्यू के पास हुई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गत 5 दिसंबर 2019 की अपराह्न मुकदमा वादी मित्रसेन सिंह जेसीज चौराहा स्थित अपनी दुकान से बाइक से जा रहे थे। होटल रिवर-व्यू के पास पूर्व सांसद रमाकांत यादव का काफिला आ रहा था। उनके वाहन में सवार किसी व्यक्ति ने वादी पर डंडे से प्रहार कर दिया। वह गिर गए। उसी समय वाहन से रमाकांत यादव व उनके 10-12 अज्ञात समर्थक उतरे और गालियां देते हुए वादी को मारने लगे। वादी के सीने पर राइफल तान कर जान से मारने की धमकी दी।
मित्रसेन सिंह की तहरीर पर सदर कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 656/2019 में भादवि की धारा 147, 323, 504, 506, 149 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय, द्वारा पूर्व सांसद रमाकान्त यादव पुत्र श्रीपति यादव निवासी चकगंजली शाह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को धारा 147 के तहत चार माह के साधारण कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा 323, 149 के तहत तीन माह के साधारण कारावास व 1 हजार रुपए के अर्थदण्ड एवं धारा 504 के तहत दो माह के साधारण कारावास व 1 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।