बहराइच हिंसा: नहीं होगी बुलडोजर कार्रवाई, कोर्ट ने 15 दिन के लिए लगाई रोक
बहराइच।
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महसी महाराजगंज में हिंसा और राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी की गई थी। इसमें 19 अक्टूबर को मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 के मकानों पर नोटिस चस्पा किया गया था। साथ ही तीन दिन में जवाब मांगा गया था। अब कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। फिलहाल यह रोक 15 दिन तक रहेगी।

बताते चलें कि महसी महाराजगंज में हिंसा और युवक गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद लोक निर्माण विभाग ने मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 के मकान पर नोटिस चिपका किए हैं। इसके बाद शनिवार को लोगों ने खुद ही मकान खाली करने शुरू कर दिए। नोटिस में लिखा गया कि तीन दिन में जवाब नहीं दिया गया तो पूरे घर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। जिन घरों पर नोटिस चिपकाए गए हैं वो ज्यादातर हिंसा में शामिल आरोपियों के ही बताए जा रहे हैं।

पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड की टीम ने महाराजगंज हिंसा में नामजद आरोपी अब्दुल हमीद सहित करीब 23 घरों की पैमाइश की। उनके अवैध होने व अतिक्रमण हटाने का नोटिस चिपकाए।सूत्रों के अनुसारऔपचारिकताएं पूरी कर शीघ्र इन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जानी थी। सबसे पहले कार्रवाई अब्दुल हमीद के घर पर होनी थी।

ग्रामीणों ने बताया कि जो अधिकारी नाप जोख करने आए थे, उनका कहना था कि सड़क किनारे बने अब्दुल हमीद सहित काफी सारे मकान इस तरह अवैध बने हैं कि उनके कारण कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। इन मकानों को गिराने की बात भी की जा रही थी। अब्दुल हमीद वही नामजद आरोपी है जिसके घर पर राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई थी। मामले में कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर अगले 15 दिनों तक रोक लगा दी है। इससे आरोपियों को फिलहाल राहत मिल गई है।








