भजन गायक व उनके परिवार के हत्यारे पर दोष सिद्ध, 22 मई को अदालत देगी सजा
शामली।
तहलका 24×7
करीब पांच वर्ष पूर्व चर्चित भजन गायक, उनकी पत्नी, बेटे-बेटी की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी हिमांशु सैनी को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है। आरोपी को 22 मई को सजा सुनाई जाएगी। हिमांशु ने पूरे परिवार को तलवार और खंजर से वार कर मार डाला था। जनपद न्यायालय शामली ने अभियुक्त हिमांशु को शुक्रवार को दोषी करार दिया। फिलहाल, दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

बताते चलें कि 30 दिसंबर 2019 की रात शामली के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र की पंजाबी कॉलोनी निवासी ख्याति प्राप्त भजन गायक अजय पाठक (42), उनकी पत्नी स्नेहलता (38), बेटी वसुंधरा (16) व बेटे भागवत (11) की तलवार और खंजर से ताबड़तोड़ वारकर नृशंस हत्या कर दी गई थी। अगले दिन भजन गायक, उनकी पत्नी व बेटी का खून से लथपथ शव घर से बरामद हुआ था, जबकि हत्यारोपी अजय के बेटे के शव उनकी ही गाड़ी में डालकर फरार हो गया था।हत्याकांड के संबंध में मृतक अजय के बड़े भाई हरिओम पाठक की ओर से आदर्श मंडी थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था।

हत्याकांड के बाद पुलिस ने हिमांशु सैनी निवासी गांव झाड़खेड़ी, कैराना को पानीपत में टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया था। वहां हत्यारोपी ने कार में आग लगाई थी। कार से भजन गायक के बेटे भागवत का अधजला शव भी बरामद हुआ था। अभियुक्त हिमांशु पिछले काफी समय से भजन गायक के घर आया जाया करता था। गिरफ्तारी के बाद मुकदमे में उसे नामजद करते हुए स्थानीय कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।

प्रकरण में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार ने शुक्रवार को हत्याकांड में दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त हिमांशु सैनी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखते हुए दोषी को सजा के लिए 22 मई की तिथि नियत की। अभियुक्त हिमांशु सैनी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है।








