मेडिकल कालेज के प्राचार्य समेत दो छात्राओं पर केस दर्ज करने का आदेश
अयोध्या।
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मेडिकल कालेज के संविदाकर्मी प्रभुनाथ मिश्रा की आत्महत्या के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मृतक के पिता द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए नगर कोतवाली को आदेश देते हुए कहा कि मामला प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध होना पाया जाता है। अतः प्रर्थना पत्र के आधार पर अविलंब मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्यवाही से न्यायालय को अवगत कराया जाय।

ज्ञात हो मृतक के पिता द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार आरोप है कि अयोध्या मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की प्रताड़ना से प्रभुनाथ मिश्रा ने आत्महत्या की। प्राचार्य ज्ञानेन्द्र कुमार ने फर्जी मुकदमे में फसाने को लेकर ब्लैकमेल कर रहे थे।








