स्कूल और मदरसा से 91 लाख की वसूली न करने पर एसडीम का आधा वेतन रोकने का आदेश
# अलग-अलग सड़क दुर्घटना के मामलों में दो लोग हुए थे घायल, एक अध्यापक की हुई थी मौत, स्पष्टीकरण मांगने के बावजूद आदेश का अनुपालन न होने पर कोर्ट सख्त
जौनपुर।
गुलाम साबिर
तहलका 24×7
सड़क दुर्घटना के तीन मामलों में स्कूल व मदरसा से 91 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली न करने पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के जज मनोज कुमार अग्रवाल ने उप जिलाधिकारी का आधा वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने का आदेश जिलाधिकारी को दिया। तीनों दुर्घटना सिपाह स्थित स्कूल व मदरसा के वाहनों से हुई थी। जरिए प्रबंधक अनवार अहमद काजमी को कई बार कोर्ट ने आरसी जारी किया लेकिन वसूली नहीं की गई।

स्पष्टीकरण मांगने के बावजूद आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया।बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र के सिपाह निवासी 60 वर्षीय प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक मिठाई लाल की ‘जामिया मोमिना लिल बनात’ मदरसे की टाटा मैजिक की लापरवाही से मॉर्निंग वॉक के समय हीरा पैलेस के पास सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी।परिजनों ने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के माध्यम से मदरसा के खिलाफ जरिए प्रबंधक अनवार अहमद काजमी व ड्राइवर शाह आलम के खिलाफ क्षतिपूर्ति का मुकदमा दाखिल किया था।

जिसमें 29 अप्रैल 2023 को ट्रिब्यूनल ने मदरसे के प्रबंधक अनवार अहमद को मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया था जो ब्याज सहित 39 लाख रुपए है। इसी प्रकार सरपतहा थाना क्षेत्र के कम्मरपुर निवासी रामजीत सिंह की बाइक से जाते समय इसी मदरसे के स्कूल बस से सिद्दीकपुर पेट्रोल पंप के पास दुर्घटना हुई थी, जिसमें वह घायल हो गए थे।इसमें भी कोर्ट ने 20 सितंबर 2022 को क्षतिपूर्ति का आदेश दिया था जो धनराशि अब ब्याज सहित 25 लाख रुपए है।

सरायख्वाजा के भदेठी गांव निवासी छात्र उमर खान को सिपाह स्थित मदर आयशा चिल्ड्रेन एकेडमी स्कूल बस से उतरते समय गंभीर चोटें बस की उपेक्षा से आई थीं। इसमें भी स्कूल प्रबंधक अनवार अहमद को 30 सितंबर 2022 क्षतिपूर्ति का आदेश दिया गया था जो धनराशि ब्याज सहित 27 लाख रुपये है। तीनों मामलों में क्षतिपूर्ति अदा न करने पर कोर्ट ने स्कूल व मदरसा के प्रबंधक के खिलाफ जरिए कलेक्टर आरसी जारी किया था। आदेश का अनुपालन न होने पर कोर्ट ने अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर उप जिलाधिकारी का आधा वेतन रोकने का आदेश दिया।








