ATM में कैश न होने पर इन नंबरों पर करें शिकायत, RBI लगाएगा बैंक पर 10हजार रूपये की पेनाल्टी
नई दिल्ली।
स्पेशल डेस्क
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भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक निर्देश जारी किया है। जिसके तहत आरबीआई ने एटीएम में कैश खत्म होने के मामले में बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। केंद्रीय बैंक ने एटीएम (ATM) में कैश उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए यह कदम उठाया है।आरबीआई ने कहा है कि ‘इस संदर्भ में नियम का अनुपालन नहीं करने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा और मौद्रिक जुर्माना लगाया जाएगा। एटीएम में नकदी नहीं डाले जाने के लिये जुर्माने की योजना में यह प्रावधान किया गया है’।

एटीएम में समय पर पैसा नहीं डालने वाले संबंधित बैंक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ATM में पैसा न होने पर ग्राहक रिजर्व बैंक के ट्विटर या फेसबुक पेज के अलावा फोन नंबर 011 23711333 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू होगी। 1 अक्टूबर 2021 से अगर बैंक के ATM में कैश नहीं मिले तो बैंकों को जुर्माना भरना पड़ सकता है। केंद्रीय बैंक ने एक सर्कुलर में कहा कि एटीएम में कैश नहीं डालने को लेकर जुर्माना लगाने की व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की सुविधा के लिये इन मशीनों में पर्याप्त पैसा हो।









