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Friday, February 6, 2026

पत्नीहंता को आजीवन कारावास, 22 हजार रुपये का लगा अर्थ दंड

पत्नीहंता को आजीवन कारावास, 22 हजार रुपये का लगा अर्थ दंड

जौनपुर।
गुलाम साबिर
तहलका 24×7
              अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीएन पांडेय की अदालत ने ढाई वर्ष पूर्व चापड़ से काटकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास व 22 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया।अभियोजन कथानक के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के तारापुर कॉलोनी निवासी ऊषा मौर्य पत्नी सुभाष चंद्र मौर्य ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसके किराएदार अफजल फहीम अंसारी ने धारदार हथियार से मार कर अपनी पत्नी अकीला की हत्या कर दिया है।
बाद में पता चला कि अकीला से अफजाल अंसारी की शादी नहीं हुई थी बल्कि अकीला के पूर्व पति से चल रहे मुकदमे में सहायता करने के दौरान दोनों में करीबियां बढ़ीं और मृतका उसके साथ किराए के घर में रहती थी।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी अफजल फहीम अंसारी को हत्या के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए भादंवि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास व अर्थ दंड से दंडित किया।

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