अप्राकृतिक कुकर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
जौनपुर।
गुलाम साबिर
तहलका 24×7
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो उमेश कुमार द्वितीय की अदालत ने दसवीं कक्षा के छात्र के साथ धमकी देकर अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास और 55 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार सरायख्वाजा थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने चार अक्टूबर 2022 को थाने में तहरीर दिया कि उसका 14 वर्षीय पुत्र जो कक्षा 10 का छात्र है। कुछ दिनों से वह गुमसुम रहता है, और खाना पीना छोड़ दिया है।
बहुत पूछने पर उसने अपनी मां व मेरे सामने रोते हुए बताया कि अनुराग गुप्ता उर्फ छट्टू पुत्र राधेश्याम निवासी सराय ख्वाजा उसे बुलाकर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करके वीडियो बना लिया। 21 फरवरी 2022 को रात में बुलाकर उसके साथ फिर अप्राकृतिक संबंध बनाया और कहा कि मैं जब-जब बुलाऊंगा तब तक आना होगा नहीं तो यह वीडियो तुम्हारे स्कूल व सोशल मीडिया पर भेज दूंगा। छात्र आत्महत्या करने का विचार बनने लगा था।
विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी अनुराग गुप्ता को भादंवि की धारा 377 के अंतर्गत आजीवन कारावास व 55 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया।