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Saturday, May 18, 2024

गौरव भाटिया संग बदसलूकी मामले पर सख्त सुप्रीम कोर्ट 

गौरव भाटिया संग बदसलूकी मामले पर सख्त सुप्रीम कोर्ट 

नई दिल्ली। 
स्पेशल डेस्क 
तहलका 24×7 
                   वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया के साथ बदसलूकी के मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को अदालत में सीसीटीवी कैमरे न रखने पर नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने रिपोर्ट पर संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया था कि कोर्ट परिसर में सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया 21 मार्च को ग्रेटर नोएडा की अदालत में एक केस की पैरवी के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ अधिवक्ता मुस्कान गुप्ता भी साथ में थीं। जैसे ही भाटिया कोर्ट में पहुंचे वहां मौजूद स्थानीय वकील ने उन पर हमला कर दिया। वकीलों ने भाटिया का बैंड भी छीन लिया।
बताते चलें कि जिला अदालत के अंदर वकील हड़ताल कर रहे थे और उसी दौरान गौरव भाटिया और मुस्कान गुप्ता वहां पहुंचे थे। जहां वकीलों ने उनके साथ अभद्रता की थी।
मामले में सुप्रीम कोर्ट में सनुवाई के दौरान पीठ ने इस पर संज्ञान लिया और कहा सीसीटीवी कैमरे को ठीक कराने के लिए बार-बार पत्र लिखा गया उसके बावजूद उन्हें सुधारा नहीं गया। शीर्ष अदालत ने गौरव भाटिया बदसलूकी मामले में जिला अदालत, प्रशासन को सीसीटीवी कैमरे सुरक्षित करने का आदेश दिया था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि सीसीटीवी फुटैज नहीं दे सकते क्योंकि वह खराब हो गए हैं।
सीजेआई ने कहा कि हम इस मामले को हल्के में नहीं लेंगे। कोई भी वकील किसी अन्य को अदालत छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने कहा कि बार एसोसिएशन का एक नेता भी वकीलों को हड़ताल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा वकीलों को हड़ताल के अवलोकन के लिए अदालत से अनुरोध करने का अधिकार है। शीर्ष अदालत ने इसके बाद गौतमबुद्ध नगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया।

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