छेड़खानी के आरोपी पंडा को पुलिस ने किया गिरफ्तार
विंध्याचल।
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विंध्याचल दर्शन करने आए एक परिवार की बहू के साथ पूजा के दौरान छेड़खानी करने के आरोपी पंडा राज मिश्रा को विंध्याचल पुलिस ने बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां अंतरित जमानत मिल गई। जज ने राज मिश्रा को 18 जून को अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया है। 18 जून को जमानत पर सुनवाई होगी।
अलीगढ़ से एक परिवार मंगलवार को दोपहर बाद तीन बजे विंध्याचल आया था। परिवार के एक व्यक्ति ने बताया कि विंध्याचल में परिचित राज पंडा पूजा कराने उन्हें अपने गेस्ट हाउस पर ले गया था। गेस्ट हाउस पर बाहर शोर हो रहा था। इस पर पंडा ने कहा कि कमरे में पूजा करा दें। उन्होंने सहमति जताई तो कमरे में ले गया। पत्नी से पूजा कराने के बाद पंडा बहू को कमरे में ले गया और दरवाजे में कुंडी लगा दी। परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि राज मिश्रा ने कमरे में बहू के साथ छेड़खानी की। तहरीर मिलने पर पुलिस ने राज पंडा के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर लिया था।
राज पंडा खुद को राज्याधिकारी पंडा बताता था। बुधवार को जिला प्रशासन ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि राज्याधिकारी पंडा नाम से कोई पद नहीं है। जिलाधिकारी के आदेश पर राज्याधिकारी पंडा से संबंधित बोर्ड आदि हटा दिए गए। इस बीच बृहस्पतिवार को विंध्याचल थानाध्यक्ष अतुल कुमार राय ने छेड़खानी करने के आरोपी पंडा राज मिश्रा निवासी घमहापुर को गिरफ्तार कर लिया।एएसपी सिटी श्रीकांत प्रजापति ने बताया कि छेड़खानी करने के आरोपी पंडा राज मिश्रा को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। जहां उसे अंतरिम जमानत मिल गई।