जीएसटी और सीमा शुल्क मामलों में एफआईआर के बिना भी मिल सकती है अग्रिम जमानत
नई दिल्ली।
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सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि अग्रिम जमानत का प्रावधान जीएसटी और कस्टम कानूनों पर भी लागू होता है। यानी, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तब भी वह अग्रिम जमानत के लिए अदालत जा सकता है।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुन्दरेश, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने पिछले साल 16 मई को इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि अग्रिम जमानत से जुड़े दंड प्रक्रिया संहिता और नए कानून ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ के प्रावधान, जीएसटी और कस्टम कानूनों पर भी लागू होंगे।

इस फैसले के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को जीएसटी या कस्टम कानून के तहत गिरफ्तारी का डर है, तो वह अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। भले ही एफआईआर न दर्ज हुई हो। यह याचिका वर्ष 2018 में राधिका अग्रवाल नाम की महिला की तरफ से दायर की गई थी।