22.1 C
Delhi
Saturday, October 25, 2025

जीएसटी और सीमा शुल्क मामलों में एफआईआर के बिना भी मिल सकती है अग्रिम जमानत

जीएसटी और सीमा शुल्क मामलों में एफआईआर के बिना भी मिल सकती है अग्रिम जमानत

नई दिल्ली। 
तहलका 24×7
             सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि अग्रिम जमानत का प्रावधान जीएसटी और कस्टम कानूनों पर भी लागू होता है। यानी, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तब भी वह अग्रिम जमानत के लिए अदालत जा सकता है।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम  सुन्दरेश, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने पिछले साल 16 मई को इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि अग्रिम जमानत से जुड़े दंड प्रक्रिया संहिता और नए कानून ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ के प्रावधान, जीएसटी और कस्टम कानूनों पर भी लागू होंगे।
इस फैसले के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को जीएसटी या कस्टम कानून के तहत गिरफ्तारी का डर है, तो वह अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। भले ही एफआईआर न दर्ज हुई हो। यह याचिका वर्ष 2018 में राधिका अग्रवाल नाम की महिला की तरफ से दायर की गई थी।

तहलका संवाद के लिए नीचे क्लिक करे ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Loading poll ...

Must Read

Tahalka24x7
Tahalka24x7
तहलका24x7 की मुहिम... "सांसे हो रही है कम, आओ मिलकर पेड़ लगाएं हम" से जुड़े और पर्यावरण संतुलन के लिए एक पौधा अवश्य लगाएं..... ?

गो-तस्करी के आरोप में हिस्ट्रीशीटर समेत दो गिरफ्तार

गो-तस्करी के आरोप में हिस्ट्रीशीटर समेत दो गिरफ्तार # आर्टिका कार में मिले दो बछड़े खेतासराय, जौनपुर। डॉ. सुरेश कुमार तहलका 24x7    ...

More Articles Like This