जौनपुर : श्रमजीवी विस्फोट कांड के आरोपियों पर फैसला 3 जनवरी को
जौनपुर।
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
तहलका 24×7
श्रमजीवी विस्फोट काण्ड का फैसला सोमवार आना था दोपहर बाद दोनों आरोपियों को एडीजे फर्स्ट राजेश कुमार राय की अदालत में पेश किया गया इस दौरान विद्वान न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों नसिफीकुल विश्वास और हिलालुद्दीन उर्फ हिलाल को इस कांड का दोषी करार दिया है। आज इस मामले में बहस पूरी हो गयी। सरकारी अधिवक्ता ने दोनों आरोपियों को सजाए मौत की मांग किया है। इस मामले में 3 जनवरी को फैसला सुनाया जायेगा।

गौरतलब है कि गत 28 जुलाई 2005 को श्रमजीवी विस्फोट कांड हुआ था। दोनों पक्षों की बहस काफी समय पूर्व ही समाप्त हो चुकी है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश राय की कोर्ट ने सोमवार को ट्रेन में बम रखने का आरोपित हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन निवासी बांग्लादेश एवं विस्फोट कांड में सहयोग का आरोपित नफीकुल विश्वास को न्यायालय में पेश किए गए। 28 जुलाई 2005 को सिंगरामऊ के हरपालगंज हरिहरपुर के पास श्रमजीवी ट्रेन में आतंकियों द्वारा किए गए बम विस्फोट में 14 लोग की मौत हुई थी व 62 घायल हुए थे। मामले में ट्रेन में बम रखने वाले बांग्लादेशी आतंकी रोनी उर्फ आलमगीर एवं षड्यंत्र करने वाले आतंकी ओबैदुर्रहमान को पूर्व में अपर सत्र न्यायाधीश बुद्धिराम यादव ने मृत्युदंड की सजा सुनाया था। दोनों ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है जो विचाराधीन है। शेष दोनों आरोपित हिलाल व नफीकुल के मामले में 3 जनवरी को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाएगी।

इस मामले में जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्य ने बताया कि आज श्रमजीवी बम विस्फोट कांड के दो आरोपियों को जज ने दोषी करार से दे दिया है। मेरे द्वारा ये मांग किया है कि इस मामले को लेकर दोनों को सजा-ए-मौत होनी चाहिए। इससे नीचे कोई इनको सजा नहीं है। बहस पूरी हो गई है इस मामले में 3 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा।








