निवेशकों व घरीदारों का पैसा हड़पने के मामले में ईडी ने बिल्डर की 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क की
लखनऊ।
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प्रवर्तन निदेशालय ने रियल एस्टेट कारोबारी अनिल मिठास की 100.06 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। अनिल मिठास उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड की अरण्य परियोजना में कंपनी के मुख्य प्रमोटर हैं। यह संपत्ति पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड (यूएफएचएल) और उसके प्रमोटरों/निदेशकों के खिलाफ दर्ज मामले में जब्त की गई है।

मामला नोएडा सेक्टर 119 स्थित विकसित की जा रहे प्रोजेक्ट उन्नति द अरण्य के लिए घर खरीदारों, निवेशकों और वित्तीय संस्थानों से एकत्रित धन के हेरफेर से संबंधित है। जिसके कारण परियोजना पूरी नहीं हो पाई और घर खरीदारों तथा वित्तीय संस्थानों को भारी नुकसान हुआ।मामले में लगभग 126 करोड़ रुपये की कुर्की की गई है। यह जानकारी ईडी ने सोमवार को प्रेस नोट जारी कर दी है। प्रेस नोट के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय ने यूपी पुलिस द्वारा 10 विभिन्न एफआईआर के आधार पर शुरु की थी।

जिसमें यूएफएचएल अनिल मिठास, मधु मिठास और कंपनी के एंड सीट्स अधिकारियों पर धोखाधड़ी और हेराफेरी का आरोप लगाया था। ईडी ने अब तक की जांच में पाया कि प्रमोटर अनिल मिठास ने करीब 126.30 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। यह रकम 2011 से 2019 के बीच निवेशकों और घर खरीदारों से जुटाए गई थी। मनी लॉड्रिंग के लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट, शेयर, डिबेंचर लोन, एडवांस्ड और सिक्योरिटी डिपाजिट जैसे जटिल वित्तीय साधनों में प्रयोग किया गया था।

ईडी ने इस मामले में 16 अप्रैल 2025 को अनिल मिठास को गिरफ्तार किया था।जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। 17 अप्रैल 2025 को संबंधित परिसरों पर छापामारी में आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्षी बरामद किए थे। इससे पहले 11 जून 2025 को एड ने 25.94 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया था। यह संपत्ति कंपनी के पूर्व निदेशकों को प्रमोटर और उनसे जुड़ी थी।

वहीं 13 जून को एड ने सीबीआई गाजियाबाद की विशेष अदालत ने अनिल मिठास और कंपनी के खिलाफ प्रॉसीक्यूशन कंप्लेंट भी दाखिल कर दी थी। इससे पहले ईडी लखनऊ ने 11 जून को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया था, जिसमें मेसर्स यूएफएचएल और उनकी संबद्ध संस्थाओं के पूर्व निदेशकों/प्रवर्तकों की 25.94 करोड़ रुपये मूल्य की एक चल और 12 अचल संपत्तियां कुर्क की थी।