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Friday, May 17, 2024

राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक 

राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक 

# संसद सदस्यता होगी बहाल, फिर से दिखेंगे संसद में 

# सुप्रीम कोर्ट ने कहा.. निचली अदालत ने अधिकतम सजा देकर की गलती

# देश भर में कांग्रेसियों में खुशी की लहर

नई दिल्ली। 
विजय आनंद वर्मा 
तहलका 24×7 
                     मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी बहाल होगी। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली है। कोर्ट ने 2 साल की सज़ा पर रोक लगाते हुए कहा कि निचली अदालत ने अधिकतम सज़ा देकर गलती की है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है। अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं, इससे न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ।
        मोदी उपनाम टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोर्ट जानना चाहती है कि अधिकतम सज़ा क्यों दी गई ? अगर 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो वे (राहुल गांधी) अयोग्य (लोकसभा सदस्यता) नहीं ठहराए जाते। राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जज इसे नैतिक अधमता से जुड़ा गंभीर अपराध मानते हैं। यह गैर-संज्ञेय और जमानती अपराध है। मामले में कोई अपहरण, बलात्कार या हत्या नहीं की गई है। यह नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध कैसे बन सकता है? अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि लोकतंत्र में हम असहमति रखते हैं। राहुल गांधी कोई कट्टर अपराधी नहीं हैं। राहुल गांधी पहले ही संसद के दो सत्रों से दूर रह चुके हैं।शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने तर्क दिया कि पूरा भाषण 50 मिनट से अधिक समय का था और भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में भाषण के ढेर सारे सबूत और क्लिपिंग संलग्न हैं। जेठमलानी का कहना है कि राहुल गांधी ने द्वेषवश एक पूरे वर्ग को बदनाम किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इन दलीलों को नहीं माना और राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी।

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