सुल्तानपुर : कई पेशी से गवाही देने नहीं आ रहे दरोगा गिरफ्तार

सुल्तानपुर : कई पेशी से गवाही देने नहीं आ रहे दरोगा गिरफ्तार

सुल्तानपुर।
ज़ेया अनवर
तहलका 24×7
                     कई पेशी से गवाही देने नहीं आ रहे विवेचक दरोगा पर मंगलवार को अदालत की गाज गिरी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए शाम चार बजे गवाही देने पहुंचे दरोगा की ओर से दी गई वारंट निरस्त करने की अर्जी खारिज कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दरोगा को बुधवार को सुबह 10.30 बजे न्यायिक अभिरक्षा में अदालत में पेश करने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक लंभुआ क्षेत्र के एक गांव से जुड़े छेड़छाड़ व गैर इरादतन हत्या के मामले में विवेचक रहे दरोगा दुर्गा प्रसाद शुक्ल का मुख्य बयान छह जून 2022 को कोर्ट में दर्ज किया गया था। दरोगा को कोर्ट ने जिरह के लिए तलब किया था। उसके बाद दो जुलाई, 16 अगस्त व 25 अगस्त को भी विवेचक गवाही देने के लिए कोर्ट नहीं आए। कोर्ट ने विवेचक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। मंगलवार को मामले में पेशी नियत थी। बाराबंकी के दरियाबाद एसओ के पद पर तैनात दुर्गा प्रसाद शुक्ल फोन पर कोर्ट पहुंचने की जानकारी दे रहे थे। वे शाम करीब चार बजे कोर्ट पहुंचे और गैर जमानती वारंट निरस्त करने के लिए अर्जी दी।
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने दरोगा की वारंट निरस्त करने के लिए दी गई अर्जी खारिज कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दरोगा दुर्गा प्रसाद शुक्ल को न्यायिक अभिरक्षा में रखते हुए बुधवार को सुबह 10.30 बजे अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। दरोगा को न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश होने से पुलिस विभाग में हड़कप मचा है।

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