सुल्तानपुर : गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को 10 साल की सजा
सुल्तानपुर। ज़ेया अनवर तहलका 24×7 गैर इरादतन हत्या के केस में मंगलवार को एडीजे एकता वर्मा ने तीन अभियुक्तों को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद व प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। एक अभियुक्त की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है।
घटना बल्दीराय क्षेत्र के ग्राम पूरे नकछेद शिला मौजा दक्खिनगांव की है। गांव निवासी जयनाथ पांडेय 11 जुलाई 2016 को निमंत्रण से घर लौट रहे थे। रास्ते में महादेवन बाजार के पास घात लगाकर बैठे लोगों ने लाठी, डंडा, बल्लम व फरसा से जयनाथ पर हमला कर दिया था। हमले में जयनाथ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान जयनाथ मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी राजेश्वरी पांडेय ने पूरे नंदा पासी मौजा मिझूटी निवासी ओम प्रकाश पासी, संतोष पासी, पूरे बल्दी मौजा सूबेदार निवासी शिव कुमार यादव व संतोष दुबे के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कराया।
मंगलवार को एडीजे एकता वर्मा ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष से एडीजीसी क्रिमिनल मनोज दुबे की बहस सुनने के बाद अभियुक्त संतोष पासी, शिव कुमार यादव व संतोष दुबे को 10 वर्ष की कैद व प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। अभियुक्त ओम प्रकाश की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है।