हत्यारोपी पांच सगे भाईयो को आजीवन कारावास
गाजीपुर।
तहलका 24×7
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चन्द्रप्रकाश तिवारी की अदालत ने हत्या के मामले में पांच सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा के साथ प्रत्येक को 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित करने की सजा सुनाई। वही एक अभियुक्त धर्मन्द्र पर 35 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया! अभियोजन के अनुसार थाना शादियाबाद गांव धरिखुर्द के सोनू अंसारी ने थाने में तहरीर दिया कि 21 फरवरी 2014 की शाम को अफजल उर्फ कल्लू साइकिल से अपने घर आ रहा था। रास्ते में घात लगाकर बैठे गांव के ही लखराज राम और उसके बेटे धर्मेंद्र कुमार, हनुमान कुमार, जालन्धर, देवेंद्र व अर्जुन पुरानी रंजिश को लेकर अफजल के साथ हाथापाई करने लगे। विरोध करने पर धर्मन्द्र के भाइयों ने अफजल उर्फ कल्लू का दोनो हाथ पकड़ लिया और धर्मन्द्र ने अपने हाथ में लिए चाकू से अफजल के पेट में जान से मारने की नीयत से कई बार वार किए। जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा, गांव के लोगों की मदद से वादी तथा उसका परिवार जिला अस्पताल ले गया जहां देर शाम उसकी मौत हो गई। वादी की सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। विवेचना के उपरांत सभी आरोपियों के विरुद्ध मुकदमे में आरोप पत्र पेश किया। विचारण के दौरान आरोपी लखराज की मौत हो गई। शेष आरोपियों का विचारण अभियोजन की तरफ से शुरू हुआ और अभियोजन की तरफ से कुल 10 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्तों को फैसला सुनाते हुए जेल भेज दिया।