22 मई तक वाहन उपलब्ध न कराने पर दर्ज होगा केस, वाहन स्वामी जा सकते हैं जेल
जौनपुर।
गुलाम साबिर
तहलका 24×7
सामान्य लोक सभा निर्वाचन 2024 के मतदान की तारीख नजदीक है और परिवहन विभाग द्वारा बोलेरो (हल्के वाहन) का अधिग्रहण किया गया है। कुछ वाहन मालिक विभिन्न प्रकार की परेशानियों का हवाला दे रहे हैं। ऐसे में परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि जिन वाहनों का अधिग्रहण किया गया है उनको अगर 22 मई 2024 तक अधिग्रहण में उल्लिखित स्थान पर उपलब्ध नही कराया गया तो मुकदमा दर्ज होगा और वाहन स्वामी जेल जायेंगे।
संबंधित वाहन को ब्लैक लिस्ट करते हुए उनका फिटनेस, परमिट एवं पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। चुनाव आयोग ने बढ़े किराए के साथ वाहनों का अधिग्रहण किया है। इसके बाद वाहन स्वामियों को किसी प्रकार की आपत्ति नही होनी चाहिए। उक्त सूचना प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्राप्त हुई है।