31 मई से पहले आधार से लिंक कर लें पैन नंबर
# इनकम टैक्स विभाग ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी जानकारी
लखनऊ।
विजय आनंद वर्मा
तहलका 24×7
यदि आपने अभी तक आधार को पैन से लिंक नहीं किया है तो इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लें। ऐसा ना करने पर आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। आयकर विभाग ने 31 मई से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में आप इस काम को जल्द से जल्द से पूरा कर लें।

आखिरी समय पर अगर आप इस काम को करने से चूक गए तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बात की जानकारी खुद इनकम टैक्स विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स यानी ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए दिया है।इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार अगर किसी का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं पाया जाता है तो उस स्थिति में उसे दो गुना टीडीएस देना पड़ेगा।

बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 24 अप्रैल 2024 को एक सर्कुलर जारी किया जिसके अनुसार कई टैक्सपेयर जिनके पैन को निष्क्रिय कर दिया गया है। उन्हें टीडीएस की कटौती में चूक का नोटिस मिला है। सीबीडीटी ने बताया कि 31 मार्च 2024 तक जिन खातों में लेनदेन हुआ है उसमें 31 मई 2024 तक आधार और पैन लिंक करने पर ज्यादा दर पर टीडीएस की कटौती नहीं की जाएगी।

आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स यानी ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए पैन होल्डर को यह आगाह किया है कि अगर कोई टैक्सपेयर 31 मई 2024 तक पैन और आधार को लिंक नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में उन पैन कार्ड पर टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त दर से टीडीएस का भुगतान करना होगा। इसलिए आप इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लें ताकि दोगुना टीडीएस से बच सकें।

इसके लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। यहां पर ‘Quick Links’ के सेक्शन पर क्लिक करके ‘Link Aadhaar’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा। फिर यहां पर अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करके Validate विकल्प पर क्लिक करना है। अब आधार कार्ड में लिखा अपना नाम और मोबाइल नंबर को यहां दर्ज करके Link Aadhaar पर जाना है। यहां अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। फिर फोन पर आए ओटीपी को लिखकर ‘Validate’ बटन पर क्लिक करना है।








