राज्यों में एफआईआर प्रॉसेस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एससी ने ईसी से मांगा जवाब
नई दिल्ली।
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक्सरसाइज करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने अलग-अलग पॉलिटिकल नेताओं की उन सभी नई पिटीशन पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया, जिनमें अलग-अलग राज्यों में एफआईआर एक्सरसाइज को अलग-अलग आधार पर चुनौती दी गई थी।

केरल में एफआईआर एक्सरसाइज को चुनौती देने वाले एक पिटीशनर की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य में लोकल बॉडी के चुनाव भी होने हैं इसलिए, इस मामले में कुछ अर्जेंटिटी है। बेंच ने निर्देश दिया कि केरल में एसआईआर एक्सरसाइज को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 26 नवंबर को लिस्ट किया जाएगा और दूसरे राज्यों में इलेक्टोरल रोल रिवीजन एक्सरसाइज को चुनौती देने वाली बाकी याचिकाओं पर दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट पहले से ही चुनाव आयोग के पूरे भारत में एसआईआर एक्सरसाइज करने के फैसले की वैधानिकता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके, सीपीआई (एम), पश्चिम बंगाल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की तरफ से तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पोल पैनल से अलग-अलग जवाब मांगे थे।








