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Saturday, May 18, 2024

विधायक सीपू सिंह की हत्या में शामिल एक लाख का इनामी अरविंद कश्यप गिरफ्तार

विधायक सीपू सिंह की हत्या में शामिल एक लाख का इनामी अरविंद कश्यप गिरफ्तार

# फरार चल रहे अपराधी को एसटीएफ की वाराणसी टीम ने पंजाब से धर दबोचा

लुधियाना/आजमगढ़।
विजय आनंद वर्मा 
तहलका 24×7 
             थाना जीयनपुर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 348/2013 धारा में भादवि की धारा 147, 302, 120बी में वांछित फरार चल रहे एक लाख के इनामी अपराधी अरविंद कश्यप उर्फ पिंटू पुत्र रामबली कश्यप निवासी चकिया कसरावल थाना मेंहनगर आजमगढ़ को पंजाब के लुधियाना के डाबा थाना क्षेत्र से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है।
वर्ष 2013 में 19 जुलाई को आजमगढ़ के सगड़ी विधानसभा के विधायक सर्वेश सिंह सीपू व एक अन्य की दिनदहाड़े गोली मारकर माफिया ध्रुव सिंह कुंटू के इशारे पर उसके अपराधिक गिरोह के सदस्यों ने कर दी थी। उक्त प्रकरण में 16 मार्च 2022 को ध्रुव सिंह कुंटू सहित 7 अभियुक्तों को आजीवन कारावास से दंडित किया गया जबकि अभियुक्त अरविंद कश्यप लगातार फरार चल रहा था।
  फरार चल रहे अभियुक्त अरविंद कश्यप की गिरफ्तारी व अभिसूचना संकलन हेतु एसटीएफ वाराणसी की टीम लुधियाना में मौजूद थी, जहां अभियुक्त अरविंद कश्यप उपरोक्त के भेष बदलकर रहने की सूचना मिली थी, जिसके बाद अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित कर गिरफ्तारी की गई। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। पूर्व विधायक की हत्या के बाद जीयनपुर में जमकर उपद्रव हुआ था, जिसमें पांच लोगों की मौत हुई थी। काफी दिनों तक जीयनपुर बाजार में तनाव बना रहा।

# एनकाउंटर में मारा गया था एक आरोपी

पिछले वर्ष पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कन्हैया उर्फ गिरधारी के विरुद्ध भी चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की गई थी। एक अन्य आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली अलग करके किशोर न्यायालय बोर्ड भेजी गई। मुकदमे के अंतिम चरण में बयान के समय अरविंद कश्यप और अभिषेक सिंह भोनू फरार हो गए, जबकि मोहम्मद रिजवान और विजय यादव बयान के बाद फरार हो गए। अभियोजन पक्ष की तरफ से संतोष सिंह उर्फ टीपू, यशवंत सिंह उर्फ गप्पू सिंह तथा वंदना सिंह समेत बीस गवाहों को परीक्षित कराया गया। अदालत ने 10 मई 2022 को फैसला सुनाते हुए नौ आरोपी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू, मृत्युंजय सिंह, दिनेश सिंह, शिव प्रकाश, राजेंद्र यादव, संग्राम सिंह, दुर्गविजय, मोहम्मद रिजवान और विजय यादव को हत्या और हत्या की साजिश का दोषी पाया था।

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