डीसीपी गोमती जोन के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
पिंडरा, वाराणसी।
नितेश गुप्ता
तहलका 24×7
फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीन दिखाकर पांच लाख रुपये की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने इस संबंध में एक ही परिवार के छह सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है।जानकारी के अनुसार बड़ागांव थाना क्षेत्र के अनौरा गांव निवासी मनीष चौहान ने रामा देवी, बुझारत चौहान, हसलाउती, रीना, लालचंद निवासी मठिया जयरामपुर, चौबेपुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया कि आरोपी एक संगठित गिरोह के सदस्य हैं और फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लोगों से पैसे ऐंठते हैं।

उन्होंने मनीष से आराजी नंबर 1424, में 36 बिस्वा जमीन का सट्टा करने की साजिश रची। यह जमीन गड़खरा, सिंधोरा में स्थित है। जिसके मूल मालिक रामा देवी के पति स्वर्गीय रामसरन थे। रामसरन की मृत्यु के बाद रामा देवी इसकी मालिक बनीं। मनीष के अनुसार रामा देवी से कुल 33 लाख रुपये में जमीन बेचने की बात तय हुई थी, जिसमें अन्य आरोपी भी शामिल थे।
मनीष चौहान ने बैंक के माध्यम से पांच लाख रुपये का भुगतान किया, जबकि एक अन्य सट्टा धारक ने चेक के जरिए पांच लाख रुपये का चेक दिया।

यह सट्टा 12 महीने की अवधि के लिए किया गया था। सट्टा इकरारनामे के बाद यह खुलासा हुआ कि रामा देवी के पति स्वर्गीय रामसरन ने अपने जीवनकाल में ही संपत्ति किसी और को बेच दी थी। इस धोखाधड़ी का पता चलने पर दूसरे सट्टा धारक ने चेक से भुगतान रोक दिया। जब मनीष चौहान ने अपने दिए हुए पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उसे गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सट्टा फर्जी और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर किया गया था।

पीड़ित मनीष ने इस घटना की सूचना डीसीपी गोमती जोन आकाश पटेल को दी। आकाश पटेल ने एसीपी पिंडरा प्रतीक कुमार से इसकी जांच कराई जांचोंपंरान्त सिंधोरा थाना प्रभारी को दी, जिसके बाद सिंधोरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरु कर दी है।








