कोर्ट ने विवेचक की रिमांड अर्जी किया खारिज,कहा- पुलिस की कहानी संदिग्ध
# न्यायिक मजिस्ट्रेट राधिका राज की अदालत ने आरोपी को किया रिहा, गलत तरीके से असलहा व कारतूस बरामदगी का केस बनाने एवं गलत गिरफ्तारी का आरोप
सुलतानपुर।
तहलका 24×7
न्यायिक मजिस्ट्रेट राधिका राज की अदालत में अवैध असलहा व कारतूस बरामदगी से जुड़े मामले में आरोपी विमलेश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया।अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन की कहानी को संदिग्ध मानते हुए विवेचक का रिमांड आवेदन खारिज कर दिया है और आरोपी को 30 हजार रुपए के व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।

धनपतगंज थाने के उप निरीक्षक सत्येंद्र कुमार सिंह ने बीते सोमवार की घटना बताते हुए स्थानीय थाने के फतेपुर गांव निवासी आरोपी विमलेश कुमार के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस के आरोप के मुताबिक आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा व एक कारतूस बरामद किया गया था। मामले में आरोपी को अदालत में पेश किया गया।

रिमांड पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने पुलिस की कार्यवाही पर विरोध जताया और सिक्सलेन से गिरफ्तारी होने के बजाय घर से पकड़कर ले जाने का तर्क पेश किया।बताई गई गिरफ्तारी के समय में भी खेल करने का मामला सामने आया।विवेचक राजेन्द्र प्रसाद भी कोर्ट को अपने जवाब से संतुष्ट कर पाने में असफल रहे।जिसके चलते अदालत ने पुलिस की कहानी व उनकी कार्रवाई को उचित नहीं माना और रिमांड आवेदन खारिज कर दिया।
















