चल-अचल संपत्ति का विवरण न देने वाले राज्यकर्मियों को 10 मार्च को मिलेगा जनवरी का वेतन
लखनऊ।
तहलका 24×7
चल-अचल संपत्ति का विवरण न देने वाले राज्यकर्मियों को 10 मार्च तक ब्योरा देने पर जनवरी का वेतन जारी किया जाएगा।लेकिन 31 जनवरी तक विवरण न देने वाले 47816 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा जारी शासनादेश के मुताबिक, 24 नवंबर 2025 को जारी आदेश के तहत कर्मचारियों को 31 जनवरी 2026 तक चल-अचल संपत्ति का विवरण देना था।

6 जनवरी 2026 को स्पष्ट किया गया था कि जो कर्मचारी विवरण अपलोड नहीं करेंगे, उन्हें जनवरी का वेतन नहीं मिलेगा।31 जनवरी तक 47,816 कर्मचारियों ने ब्योरा नहीं दिया।सरकार ने 26 फरवरी से 10 मार्च तक एक बार फिर अवसर दिया है,लेकिन इसे प्रतिबंधों के साथ जोड़ा गया है।संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।वर्तमान चयन वर्ष में पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा।देय होने पर भी इस वर्ष एसीपी का लाभ नहीं मिलेगा।विदेश यात्रा, प्रतिनियुक्ति आदि के लिए विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जाएगी।








