धोखाधड़ी में नगर पालिका लिपिक समेत चार जेल भेजे गए

धोखाधड़ी में नगर पालिका लिपिक समेत चार जेल भेजे गए

शाहगंज, जौनपुर। 
एखलाक खान 
तहलका 24×7
             नगर पालिका क्षेत्र के पुराना चौक स्थित एक भूमि के अवैध क्रय-विक्रय व नामांतरण से जुड़े चर्चित प्रकरण में न्यायालय ने सख्ती दिखाते हुए नगर पालिका के एक लिपिक समेत चार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कोर्ट द्वारा पूर्व में जारी गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) के तहत सोमवार को चारों आरोपी न्यायालय में पेश हुए, जहां से उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया गया।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में मुकदमा अपराध संख्या 189 के तहत वादी अमरनाथ अग्रहरि ने सात लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान तीन आरोपियों के नाम हटा दिए गए, शेष चार आरोपियों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया था। निर्धारित तिथि पर हाजिर न होने पर कोर्ट ने चारों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
सोमवार को नगर पालिका के लिपिक श्रीराम शुक्ला, भूमि विक्रय करने वाले दंपति सुशीला देवी पत्नी राजेश, राजेश पुत्र शिव कुमार तथा सहयोगी चंचल जायसवाल न्यायालय में उपस्थित हुए।सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।इस कार्रवाई के बाद नगर में प्रकरण को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। चर्चा जोरों पर है कि विवेचना के दौरान पुलिसिया मेहरबानी, धनबल और रसूख के चलते बड़ी मछलियां बचने में कामयाब रहीं। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी।
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