जौनपुर : कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण ढहाने का तहसीलदार ने दिया आदेश
# बीस लाख रुपये क्षतिपूर्ति व पांच रुपए निष्पादन व्यय की वसूली का आदेश
बदलापुर।
दीपक श्रीवास्तव
तहलका 24×7
तहसील क्षेत्र के केवटली खुर्द गांव के कब्रिस्तान के खाते में दर्ज आराजी पर विद्यालय का पक्का कमरा बनाने के आरोप में तहसीलदार राकेश कुमार ने बेदखली करने के साथ ही बीस लाख रुपये क्षतिपूर्ति व पांच रुपए निष्पादन व्यय का आदेश जारी किया है।
लेखपाल लालचंद ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ग्राम केवटली खुर्द की आराजी जो कब्रिस्तान के खाते में दर्ज है पर आशा देवी पत्नी संतोष कुमार प्रबंधक अनारकली इंटर कॉलेज बटाऊबीर ठाकुरगंज निवासी ग्राम डेहुड़ा द्वारा अवैध कब्जा किया गया था। बार-बार कहने के बावजूद भी अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्रिस्तान की जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया जा रहा है। लेखपाल की इस रिपोर्ट पर तहसीलदार राकेश कुमार ने न्यायालय में लम्बित पत्रावली का निस्तारण करते हुए बेदखली का आदेश जारी करने के साथ ही राजस्व निरीक्षक को बेदखली कराने का दायित्व सौंपा है।