त्वरित न्याय और जनता तक पहुंच बनाने में सार्थक होंगे नए कानून : डीसीपी
# फूलपुर थाने में नए कानून को लेकर संगोष्ठी का आयोजन
पिंडरा, वाराणसी।
नीतेश गुप्ता
तहलका 24×7
डीसीपी गोमती जोन मनीष कुमार शांडिल्य ने कहा कि पुलिसिंग को आम जनता के बीच पहुंच बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए भारतीय न्याय संहिता में बदलाव किया गया है। जिसे जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों को जानने की जरूरत है।उक्त बातें सोमवार को संशोधित भारतीय न्याय संहिता में हुए बदलाव के बाबत फूलपुर थाना परिसर में आयोजित संगोष्ठी के दौरान कही।
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उन्होंने कहाकि अंग्रेजों के जमाने की 162 वर्ष पुरानी न्याय प्रणाली में बदलाव वक्त की मांग थी। जिससे जनता को त्वरित न्याय मिल सके। यह बदलाव उसी कड़ी के रूप में है। उन्होंने कहाकि अंग्रेजों के बनाये कानून से पूरा परिवार बिखर जाता था। लेकिन अब परिवार को बचाने के साथ अपराधियों को भी सुधरने का मौका मिलेगा।
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उन्होंने बताया कि पहले हत्या में आईपीसी 302 की धारा लगती थी लेकिन अब बदलाव के बाद बीएनएस की धारा 101 लगेगी। ऐसी एक दर्जन धाराएं जो आईपीसी के तहत लगती थी वह अब भारतीय न्याय संहिता के तहत लगेगी। जिसमें धोखाधड़ी, रेप, गैंगरेप, दहेज हत्या, मानहानि, अपहरण के मुकदमें अब भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज होंगे।
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इस दौरान संगोष्ठी में उपस्थित आम लोगों से पुलिसिंग व्यवस्था के बाबत जानकारी ली।वही सिंधोरा थाने में एसीपी पिंडरा प्रतीक कुमार ने नए कानून के प्रति जागरूक किया। संचालन व धन्यवाद थानाध्यक्ष अखिलेश वर्मा ने किया।