नायब तहसीलदार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
# न्यायालय ने कोतवाली पुलिस को गिरफ्तार करने का दिया आदेश
गाजीपुर।
तहलका 24×7
विशेष न्यायधीश एससी/एसटी शक्ति सिंह की अदालत ने तत्कालीन नायब तहसीलदार सुशील कुमार दुबे को न्यायालय द्वारा कई बार समन जारी किए जाने के बाद भी उपस्थित न होने पर न्यायालय ने कठोर रुख अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
साथ ही कोतवाली पुलिस को आदेशित किया है कि नियत तिथि 6 जून को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करे।बताते चलें कि कोतवाली थाना गांव रजदेपुर देहाती के रामचन्दर राम ने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया था, जिसका भुगतान समय से नही कर पाया। 1 जून 2012 को नायब तहसीलदार सुशील कुमार दुबे, तहसील चपरासी सूबेदार यादव व अमीन लाल मोहन यादव वादी के घर वसूली के लिए पहुंचे।
लोन न जमा करने पर कहा सुनी कर मारने पीटने लगे और जाति सूचक शब्दो से अपमानित भी किया।घटना के बाबद वादी ने न्यायालय में 2 जून 2012 को मुकदमा दायर किया। न्यायालय ने सबूतों व गवाहों के बयानों के आधार पर उपरोक्त सभी आरोपियों को 16 अक्टूबर 2020 को तलब किया।
उक्त मामले में सूबेदार यादव व लालमोहन यादव ने अपनी जमानत न्यायालय में हाजिर होकर करा लिया। वहीं नायब तहसीलदार सुशील कुमार दुबे हाजिर नही हो रहे थे। न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए उपरोक्त आदेश पारित किया है।