बिजली चोरी के जुर्माने में 65 फीसदी की मिलेगी छूट
# बिजली चोरी के कानूनी-दांव पेंच में फंसे लोग 30 नवंबर तक उठाएं फायदा
लखनऊ।
तहलका 24×7
यूपी पॉवर कॉर्पोरेशन की बिल पर ब्याज माफ करने की योजना को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बुधवार को लखनऊ के कैंट उपकेंद्र पर यूपी पॉवर कार्पोरेशन की एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस का शुभारंभ करके किया है। यूपी के किसी भी जिले में कोई भी व्यक्ति या महिला बिजली चोरी करते हुए रंगेहाथ पकड़ी गई है या फिर विभाग की तरफ से कनेक्शन काटने के बाद वसूली के लिए जुर्माना बिल की नोटिस जारी की गई है। ऐसे लोगों के लिए बहुत सहूलियत वाली खबर है।
राज्य सरकार ने उनका 65 फीसदी जुर्माना माफ कर दिया है। बिजली चोरी के कानूनी-दांव पेंच में फंसे लोगो को महज 35 फीसदी जुर्माना भर करके इस जंजाल से मुक्ति मिल जाएगी। मगर, बिजली चोरी करने वालों को इस छूट का फायदा तब ही मिलेगा, जब वह 30 नवंबर तक अपने क्षेत्रीय उपकेंद्र पर पंजीकरण कराने के बाद छूट के बाद बची 35 फीसदी रकम का भुगतान कर देंगे। उन्होंने इस मौके पर कर्मियों एवं इंजीनियरों से कहा कि जिन लोगों के घर एवं दुकान में बिजली चोरी पकड़ी गई और जुर्माना बाकी है उनके घरों पर दस्तक देकर इस छूट का फायदा पहुंचाएं।