भरौली हत्याकांड में पिता पुत्र को आजीवन कारावास की सजा
शाहगंज, जौनपुर।
एखलाक खान
तहलका 24×7
साल 2020 में क्षेत्र के चर्चित भरौली गोलीकांड मामले में करीब चार साल बाद फैसला आ गया है। जिला अदालत ने मामले के मुख्य आरोपियों आसिम उर्फ हासिम और उसके बेटे तारिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 45 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है। मामले में अन्य आरोपी तैय्यब पुत्र हासिम को सात साल की सजा सुनाई और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पुलिस पिछले चार सालों से मामले में पैरवी कर रही थी।
बता दें कि भरौली गांव में 19 सितंबर 2020 को तारिक नामक युवक ने अपने पिता हासिम की लाइसेंसी रिवाल्वर से इश्तियाक और उनके बेटे ओसामा को गोली मार दी थी। इस वारदात में ओसामा की मौत हो गई थी। जबकि इस्तियाक अहमद घायल हुए थे। पुलिस ने मृतक ओसामा के भाई फरहान की तहरीर पर पांच नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और पैरवी कर रही थी।
बताते चलें कि सबरहद के पास स्थित भरौली गांव में 2020 के सितंबर महीने में एक कुरैशी परिवार के दो भाईयो के बीच कहासुनी और मारपीट हो गयी थी। दोनों भाइयों का गांव के दो अलग-अलग गुटों से सम्बन्ध था। 19 सितंबर 2020 की सुबह इनमें से एक भाई को गांव के एक गुट के दबंग युवक तारिक ने रोक लिया और उसे अपशब्द कहते हुए धमकाने लगा।
बदसलूकी और धमकी मिलने के बाद युवक ने इसकी जानकारी अपने गुट के इश्तियाक को दी।इश्तियाक अहमद अपने बेटे ओसामा के साथ तारिक से मिलने निकले और गांव की मस्जिद के पास उसकी तारिक और उसके पिता हासिम से मुलाकात हो गई। यहां पर पूछताछ के दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी और हाथापाई शुरू हो गई। इसी बीच तारिक ने अपने पिता की लाइसेंसी रिवाल्वर से ओसामा को गोली मार दी।
वह लहुलुहान होकर तड़पने लगा। इसके बाद तारिक ने ओसामा के पिता इश्तियाक को भी गोली मारी। इस गोलीकांड से सनसनी फैल गई। घायलों को शाहगंज सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने ओसामा को मृत घोषित कर दिया और गम्भीर हालत में इश्तियाक को वाराणसी रेफर कर दिया था।