साली से दुराचार के आरोपी जीजा को सात साल की सजा
अलीगढ़।
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अलीगढ़ के गोंडा क्षेत्र में साली से रेप के मुकदमे में बहनोई को सात साल कारावास की सजा सुनाई गई। यह फैसला एडीजे 11 रजनेश कुमार की अदालत ने सुनाया। इस मामले में अभियुक्त जीजा के माता-पिता को अच्छे आचरण की शर्तों पर रिहा किया गया। घटना आठ दिसंबर 2011 की है।

मथुरा जिले के बल्देव थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति के अनुसार उसकी बड़ी बहन गोंडा क्षेत्र में ब्याही है। विवाह के कुछ दिन बाद वह दुर्घटना में घायल हो गई, जिसका वह बिस्तर पर उपचार चल रहा था। घर के कामकाज के लिए जीजा ने अपनी 17 वर्षीय साली को मदद के लिए बुला लिया।

सात दिसंबर 2011 को छोटी बहन अपने घर पर ने फोन करके परिजनों को बताया कि बहनोई उसे परेशान कर रहा है। जानकारी होने पर मां व अन्य रिश्तेदार संग बहनोई के घर पहुंचा और शिकायत की तो वहां बहनोई, उसके पिता व मां ने विरोध करते हुए पीड़िता छोटी बहन को पीट दिया। बीच-बचाव में बाकी लोगों को भी पीटा गया। इस दौरान छोटी बहन जख्मी हो गई, जिसे अस्पताल में लाया गया। वहां उसने आपबीती बताते हुए कहा कि उसके साथ छह दिसंबर को कमरे में बंद कर बहनोई ने दुष्कर्म किया।

मामले में पुलिस ने आरोपी बहनोई, उसके माता-पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। गवाही व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने बहनोई को दुष्कर्म और उसके माता-पिता को मारपीट व गाली-गलौज का दोषी करार दिया।








