23 से 25 मई तक बन्द रहेगी मदिरा की दुकानें
जौनपुर।
गुलाम साबिर
तहलका 24×7
जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र मांदड़ ने बताया कि जनपद में मतदान 25 मई को होना है। मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व अर्थात 23 मई सायं 6 बजे से 25 मई को सायं 6 बजे अथवा मतदान समाप्ति तक जनपद की समस्त थोक व फुटकर देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शाप, भांग, बार व ताड़ी अनुज्ञापन पूर्णतया बन्द रहेंगी।
वाराणसी, गाजीपुर, लोकसभा क्षेत्र में मतदान 1 जून को होगा। मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व अर्थात 30 मई को सायं 6 बजे से 1 जून को सांय 6 बजे अथवा मतदान समाप्ति तक जनपद वाराणसी, गाजीपुर, लोक सभा क्षेत्र की सीमा से 8 किलोमीटर की परिधि में स्थित जनपद की समस्त फुटकर देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शाप, भांग, बार तथा ताड़ी अनुज्ञापन पूर्णतया बन्द रहेंगी।
उन्होंने कहा कि मतगणना 4 जून को होगी। ऐसे में 4 जून को मतगणना समाप्ति तक जनपद की आबकारी की समस्त थोक व फुटकर देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शाप, भांग, बार तथा ताड़ी अनुज्ञापन पूर्णतया बन्द रहेगी।
उपरोक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के मादक पदार्थ का न संचय करेगा, न वितरण करेगा और न ही परिवहन करेगा। बन्दी का कोई भी प्रतिफल अनुज्ञापियों को देय नही होगा।