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Thursday, May 9, 2024

HC ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया

HC ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया

# एक्ट के प्रावधान धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ : हाईकोर्ट 

# 8 हज़ार के करीब मदरसे गैर मान्यता प्राप्त, 16500 मदरसों के पास है मान्यता  

लखनऊ।
विशेष संवाददाता 
तहलका 24×7 
              हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सामानता, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन व अनुच्छेद 21ए के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकार के विपरीत करार दिया है।
कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन एक्ट की धारा 22 के भी विरुद्ध बताया। 6 से 14 साल के किसी बच्चे का दाखिला न छूटने के निर्देश देते हुए न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने दिया फैसला। फिलहाल, एक पक्ष हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है।
मदरसा शिक्षकों का ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सिफारिश करेगा।

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