जांच में दोषी पाए गए प्रधान मनोज कुमार पदच्युत
# हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई कार्रवाई, डीएम ने जारी किया आदेश, अब गीता करेंगी गांव का विकास
सुइथाकला, जौनपुर।
राजेश चौबे
तहलका 24×7
विकास खंड सुइथाकला की ग्राम पंचायत अढनपुर के प्रधान मनोज कुमार को वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप में पद से हटा दिया गया।यह कार्रवाई जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 95(1)(छ)(ग) के अंतर्गत की गई है।मामला सिविल मिस रिट याचिका संख्या 22133/2025 मनोज कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य के तहत उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन था।

न्यायालय के निर्देश पर प्रकरण की जांच उपायुक्त श्रम रोजगार जौनपुर द्वारा कराई गई। जांच रिपोर्ट में ग्राम पंचायत अढनपुर में विभिन्न योजनाओं, विशेषकर मनरेगा कार्यों में वित्तीय अनियमितता एवं प्रशासनिक लापरवाही की पुष्टि हुई। जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने के बाद जिलाधिकारी ने प्रधान को पद से पदच्युत करने का आदेश जारी किया।

इसके साथ ही संबंधित सचिव के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।आदेश की प्रति मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी तथा संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है, ताकि आगे की वैधानिक प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। बताते चलें कि इस मामले में 11 सितंबर 2023 को शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर न्यायालय के आदेश के बाद जांच प्रक्रिया पूरी की गई।

# गीता करेंगी ग्राम प्रधान के कर्त्तव्यों का निर्वहन
हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला अधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा ग्राम पंचायत अढ़नपुर के वर्तमान ग्राम प्रधान मनोज कुमार को अनियमितताओं के चलते पद से हटाए जाने के बाद सदस्य गीता पत्नी रामचन्द्र पर भरोसा किया।सप्ताहभर पूर्व जिला अधिकारी द्वारा पत्र निर्गत कर उक्त ग्राम पंचायत के प्रधान पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उन्हें अग्रिम आदेश तक के लिए नामित किया। गौरतलब हो कि कार्यहित को देखते हुए उक्त आदेश संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(ञ) में निहित प्रावधानों के तहत जारी किया गया। मनोज कुमार पद से हटाए जाने के बाद से विकास कार्यों का संचालन ठप हो गया था।


















