जौनपुर : धोखाधड़ी के सात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
जौनपुर।
रविशंकर वर्मा
तहलका 24×7
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम विवेक विक्रम ने वादी के प्रार्थना पत्र पर जलालपुर थाना क्षेत्र के दीपापुर (बंदीपुर) निवासी अवधेश राजभर, सालिक प्रसाद, काजल, सिंटू गिरी व रिंका के खिलाफ धोखाधड़ी का एफआईआर दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष जलालपुर को दिया।

वादी अवधेश कुमार प्रजापति निवासी इजरी (धौरहरा) ने अपने अधिवक्ता अवधेश कुमार तिवारी व चंद्र प्रकाश दुबे के माध्यम से कोर्ट में 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थना पत्र दिया कि आरोपी अवधेश राजभर का एक सक्रिय गिरोह है। जो जमीन बेचने के नाम पर धन उगाही करता है। वादी को घर बनाने के लिए जमीन की आवश्यकता थी वादी की मुलाकात आरोपी से हुई। जमीन बैनामा करने के लिए वादी से तय हुआ। वादी बाहर रहकर नौकरी करता है। आरोपी ने अपने खाते में तथा अन्य आरोपियों के खातों में विभिन्न तिथियों पर रुपये मंगा लिया। वादी बैनामा के लिए जब भी कहता तब आरोपी आजकल कहकर टालते रहते।

वादी ने बैनामा के लिए 24 अप्रैल 2022 को आरोपियों से कहा तो आरोपी ने वादी को गाली देकर अपमानित किया। कोई कार्रवाई करने पर जान से मार डालने की धमकी दी। वादी ने जब अपना रुपये वापस मांगा तो उपरोक्त आरोपित गाली व धमकी देकर भगा दिए। वादी ने इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक जौनपुर को व उच्च अधिकारियों को दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद वादी ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष जलालपुर को एफआईआर दर्ज करके सात दिन में एफआईआर की एक प्रति न्यायालय में भेजने का आदेश दिया है।