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Wednesday, May 1, 2024

जौनपुर : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सात साल कैद और 18 हजार जुर्माने की सजा

जौनपुर : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सात साल कैद और 18 हजार जुर्माने की सजा

सुईथाकलां।
मो आसिफ
तहलका 24×7
                 सरपतहां थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ साल पूर्व नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपित को अदालत ने सात साल कैद और 18 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपित ने सुनवाई के दौरान पीड़िता के बालिग होने और सहमति से संबंध स्थापित करने की दलील दी थी लेकिन उस पर दोष सिद्ध होने पर अदालत ने सजा सुनाई।

जानकारी के मुताबिक गत 30 अप्रैल 2014 को पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि जसवंत पुत्र कर्मराज बिंद उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। बाद में लड़की के बरामद होने पर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई। आरोपी ने सुनवाई के दौरान पीड़िता की उम्र 18 वर्ष और स्वेच्छा से संबंध स्थापित करने का तर्क दिया लेकिन न्यायालय ने इसे गलत पाया और आरोपित पर दोष सिद्ध हुआ।

अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) काशी प्रसाद सिंह की अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 8 में तीन साल कैद और दो हजार जुर्माना, धारा 363 के तहत दो साल कैद और चार हजार जुर्माना, धारा 366 के तहत तीन साल कैद और पांच हजार जुर्माना, धारा 376 के अन्तर्गत दण्डनीय सात साल कैद और सात हजार जुर्माने से दंडित किया। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी और अभियुक्त का जेल में बिताया गया समय इसमें समायोजित किया जाएगा।

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