गैर इरादतन हत्या के प्रयास में चार भाइयों को चार साल कारावास
जौनपुर। विश्व प्रकाश श्रीवास्तव तहलका 24×7 अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने रामपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर में गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने के चार भाइयों को चार साल कारावास और प्रत्येक को 25,500 अर्थदंड की सजा सुनाया। साथ ही जुर्माने की आधी धनराशि चोटहिल फूलचंद एवं कुलदीप को देने का कोर्ट ने आदेश दिया।
वादिनी अशर्फी देवी निवासी जगदीशपुर ने थाना रामपुर में एक प्राथमिकी दर्ज कराई। जिसके मुताबिक 25 नवंबर 2013 की सुबह पट्टीदार सूर्यप्रकाश, बड़ेलाल व राजकुमार छोटे लाल पुत्रगण कन्हैयालाल अपने-अपने हाथों में लाठी डंडा लेकर आए। आरोप है कि शीशम व नीम के पेड़ की डाल को काटने व तोड़ने लगे। वादिनी के मना करने पर आरोपियों ने गालियां देते हुए वादिनी के पुत्र कुलदीप व ससुर फूलचंद जान से मारने के नियत से दौड़ा लिया व लाठी डंडे से प्राण घातक हमला किया। जिससे दोनों लोगों का सर फट गया। घटना को विनोद व चंदन आदि ने देखा व बीच बचाव किया। पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी न्यायालय में दाखिल किया। एडीजीसी अनूप शुक्ला ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट वे दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चारों भाइयों को दोषी पाते हुए कारावास की सजा सुनाया।