जौनपुर : जिला कारागार का भौतिक निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

जौनपुर : जिला कारागार का भौतिक निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

जौनपुर।
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
तहलका 24×7
               उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर एम0पी0 सिंह के निर्देशों से कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सचिव, पूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर शिवानी रावत की अध्यक्षता में जिला कारागार जौनपुर का भौतिक निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
निरीक्षण के दौरान महिला बैरक तथा जेल अस्पताल का भ्रमण किया गया। जेलर द्वारा बताया गया कि जिला कारागार में कुल 1202 बन्दी है, जिनमें पुरूष 1102 महिला 59 तथा 41 अल्प व्यस्क हैं। कुल बन्दियों में 140 सिद्धदोष तथा 936 विचाराधीन बन्दी हैं। कारागार में निरूद्ध महिला बन्दियों के साथ कुल 10 बच्चे हैं। जिसमें से 06 बालिकाएं तथा 4 बालक है। महिला बन्दियों के साथ रह रहे बच्चों के नाश्ता, भोजन आदि की उपलब्धता के सम्बन्ध में पूॅंछे जाने पर महिला बन्दियों द्वारा बताया गया कि बच्चों को समय से नाश्ता एवं भोजन उपलब्ध कराया जाता है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। 01 बंदी कोविड पॉजिटिव है जिसे पृथक रूप से आइसोलेशन में रखा गया है। समय पूर्व रिहाई के पात्र बन्दियों को चिन्हित कर उनके प्रार्थना पत्र तैयार कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
सचिव पूर्णकालिक ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवानी रावत द्वारा प्रदान करायी जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता की विस्तृत जानकारी प्रदान की एवं बन्दियों को कोविड-19 प्रोटोकाल के नियमों के पालन हेतु निर्देशित किया गया। जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि किसी भी बन्दी को वादों में पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता होने पर उनके प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। जेल विजिटर पैनल अधिवक्ता को निर्देशित किया गया कि माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में अपने कार्य दिवस पर समय-समय पर जेल विजिट करते रहे और जिला कारागार में निरूद्ध पात्र गरीब, असहाय एवं व्यक्तिगत अधिवक्ता करने में अक्षम बन्दी, जिनका प्रतिनिधित्व कोई अधिवक्ता नही कर रहा है, ऐसे विचाराधीन बन्दियों के जमानत प्रार्थना पत्र, माफीनामा, पैरोल आदि तैयार करने एवं दोषसिद्ध बन्दियों की समय से अपील किये जाने सबंधी प्रपत्रों को तैयार करना सुनिश्चित करें।
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