जौनपुर : दहेज हत्या के आरोपी को 13 वर्ष का कारावास
जौनपुर।
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
तहलका 24×7
चन्दवक थाना क्षेत्र अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या- 1030/2015 में भादवि की धारा 498ए, 304बी व ¾ डीपी एक्ट में निरुद्ध संजय यादव पुत्र सुधीराम यादव निवासी भुलनडीह थाना चन्दवक को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ/ईसी एक्ट जौनपुर ने कुल मिलाकर 13 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं 7 हजार रूपए के जुर्माने से दण्डित किया गया।गत 10 अक्टूबर 2015 को वादी शियाराम यादव पुत्र स्व. विश्वनाथ यादव निवासी कैथी थाना चन्दवक जौनपुर की लिखित तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ।

अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। जिसके परिणामस्वरुप 21 नवम्बर 2022 अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ/ईसी एक्ट जौनपुर द्वारा अभियुक्त संजय यादव पुत्र सुधीराम यादव निवासी भुलनडीह थाना चन्दवक जौनपुर को दोषसिद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 498ए भादवि में 02 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5 हजार रूपए के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड न देने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। 304बी भादवि के अपराध हेतु अभियुक्त को 10 वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया। ¾ डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त को 01 वर्ष के साधारण कारावास व 2 हजार रुपए के अर्थदण्ड के से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। सभी सजाए साथ-साथ चलेंगी।















